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सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

Restrictions gathering persons public places corona virus update

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह ने जिले के समस्त सार्वजनिक स्थलों (यथा पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिड़िया घर, स्पा, अभयारण, सार्वजनिक मेले, स्वमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि) पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर 31 मार्च तक तुरन्त प्रतिबंध लगा दिया है।

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