शुद्व के लिए युद्व अभियान की निरन्तरता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने गंगापुर सिटी क्षेत्र में छापामार कार्यवाही करते हुए दूध एवं मावा निर्माता व विक्रेताओं तथा बेसन निर्माता पर कार्यवाही करते हुए फर्म पप्पू मावा भण्डार से दूध व मावे के नमूने, मुंशी मावा विक्रेता से मावा तथा रीको औद्योगिक क्षेत्र सालोदा, गंगापुर सिटी की विजय लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज से बेसन के नमूने जाॅच हेतु लिये हैं, जिन्हें जाॅच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। मिलावट पाये जाने पर संबधित व्यापारियों के विरूद्व न्यायालय में चालान पेश किया जायेगा। शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत मिलावटियों के खिलाफ कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।
सीएमएचओ डाॅ. तेजराम मीणा ने बताया कि 26 अक्टूबर से संचालित “शुद्व के लिए युद्व अभियान” के तहत जिले में 78 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के अन्तर्गत 89 नमूने जाॅच हेतु लिये गये जिनमें से 67 नमूनों की जाॅच रिपोर्ट खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 18 नमूने अमानक स्तर के पाये गये है, जिनमें संबधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्व न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही की जा रही है।
इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने जिले में विभिन्न स्थानों पर 1 नवम्बर से दिनांक 2 दिसम्बर तक 302 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 205 नमूने जाॅच हेतु लिये जिनमें से 183 नमूनों की जाॅच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा 39 नमूने अमानक स्तर के पाये गये। अमानक स्तर के पाये गये नमूनों में संबधित 11 खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्व चालान न्यायालय में पेश कर दिये गये हैं तथा शेष प्रकरणों में अनुसंधान कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ऐसे सभी मामलों में आवश्यक होने पर शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश कर दिये जाएंगे। जिसमें सब स्टेण्डर्ड पाये गये प्रकरणों में 5 लाख रूपये एवं मिस ब्राण्ड पाये गये प्रकरणों में 3 लाख रूपयें तक जुर्माने का प्रावधान है। अनसेफ खाद्य सामग्री पाये जाने के प्रकरण में 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने के प्रावधान है।