राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत नामांकन प्रक्रिया के दौरान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
विधानसभा आम चुनाव 2023 में अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन फॉर्म एवं शपथ पत्र फॉर्म 26 की संवीक्षा के दौरान निर्देशों शब्दशः अनुपालना किया जाना सुनिश्चित करें। आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) ऐसे अभ्यर्थी की निर्याेग्यता के संबंध में प्रावधान करता है, जिसे किसी अपराधों के लिये धारा 8(1) एवं 8(2) में वर्णित अपराधों से किन्हीं भिन्न अपराधों के लिये 2 वर्ष से अन्यून अवधि के लिये दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया हो।
जहां किसी एक विचारण में किसी व्यक्ति को एक से अधिक अपराधों के लिये दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है एवं उक्त सजाएं एक के बाद एक भुगती गई है एवं ऐसी सजा की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक रही है, तो ऐसे में धारा 8 (3) के उद्देश्य से उक्त सभी अलग-अलग कारावास की अवधि को जोड़ते हुए निर्याेग्यता की अवधि की गणना की जायेगी।
माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशानुसार पारित दोषसिद्धि और दण्डादेशों के संबंध में भी समान रूप से लागू होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के परिपेक्ष्य में नामांकन प्रक्रिया तथा संवीक्षा प्रक्रिया के दौरान इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।