Thursday , 3 October 2024
Breaking News

जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2019 हेतु निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गई है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही सवाई माधोपुर जिले के सभी क्षेत्र एवं सभी वर्गाे के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।
Section 144 apply maintain law order public peace
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर डॉ.एस.पी.सिंह ने जिले की परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है।

जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला सवाई माधोपुर के राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे:- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन. आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियो को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग, बीमार एवं वृद्ध व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।

उन्होने बताया कि जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सवाई माधोपुर जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाटसएप, व यूटयूब आदि के आध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा – लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा। और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा, और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्पे्ररित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्पे्ररित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/ना ही करवायेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/न ही करवायेगा। मंदिरों, मस्जिदो, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 अप्रेल 2019 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जावेगा।

 

About Vikalp Times Desk

Check Also

Three fast food restaurants sealed in sawai madhopur

तीन फास्टफूड रेस्टोरेंट सील

सवाई माधोपुर: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने आज मंगलवार को गंगापुर …

Centenary voters honored on International Day of Older Persons in sawai madhopur

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्वजन दिवस पर शतायु मतदाताओं का किया सम्मान

सवाई माधोपुर: अन्तर्राष्ट्रीय वृद्वजन दिवस पर आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव …

State level sports competition marred by chaos in sawai madhopur

राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता चढ़ी अव्यवस्थाओं की भेंट

सवाई माधोपुर (राजेश शर्मा) : जिला मुख्यालय पर आयोजित 7 दिवसीय राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग …

Malarna Dugar sawai madhopur police news 01 oct 2024.

गंभीर मारपीट का आरोपी पुलिस के शिकंजे में

गंभीर मा*रपीट का आरोपी पुलिस के शिकंजे में         सवाई माधोपुर: मलारना …

a house on fire in batoda sawai madhopur

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग

शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग       सवाई माधोपुर: बामनवास के बाटोदा …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !