Saturday , 30 November 2024

जिले में 3 से 5 जून, 2024 तक धारा 144 लागू

सवाई माधोपुर:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को घोषित कार्यकम अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के मध्येनजर जिले में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा 4 जून, 2024 को मतगणना नियत है। मतगणना के समय व मतगणना के बाद उक्त चुनाव संबंधी प्रचार एवं प्रसार तथा मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न होने की एवं असामाजिक तत्व व साम्प्रदायिक भावना भडकाने वाले तत्वों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों से सामान्य जनजीवन व लोकशांति के विक्षुब्द्ध होने की आशंका है।

 

 

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर डॉ. खुशाल यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सवाई माधोपुर की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फो*टक पदार्थ, घा*तक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पि*स्टल, ब*न्दूक, एमएल गन आदि एवं अन्य ह*थियार जैसे गण्डासा, फर्सी, त*लवार भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्फी, गुप्ती, कटा*र, धारिया, बाघनख (शेर पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक ह*थियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा न ही प्रदर्शन करेगा और नही साथ में लेकर चलेगा।

 

 

 

Section 144 implemented in Sawai Madhopur from June 3 to 5, 2024

 

 

 

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा।

 

 

 

 

 

वृद्धजन, विशेष योग्यजन एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। यह आदेश बैंक, एटीएम, बैंक की केश वेन, पैट्रोल पम्प, औद्योगिक क्षेत्र तथा टोल नाके पर नियमानुसार नियुक्त सशस्त्र गार्ड पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ियों पर, जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है या किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना, पर लागू नहीं होगा। सवाई माधोपुर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सवाई माधोपुर जिले की सीमा में उपरोक्त किस्म के ह*थियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।

 

 

 

 

कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जन शान्ति विक्षुब्ध हो।

 

 

 

 

यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा न ही कोई ऐसा भाषण या उद्बोधन देगा न हीं ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और ना ही किसी एम्पलीफायर, रेडियों, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो विडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और ऐसे कृत्यों के लिए ना ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य के निजी जीवन के बारे में आपत्तिजनक भाषण, प्रचार-प्रसार अवांछित टीका टिप्पणी नहीं करेगा और ना ही करवायेगा।

 

 

 

इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार संबंधी संदेश प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर म*दिरा का सेवन नहीं करेगा न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा।

 

 

 

 

मतगणना समाप्ति पर विजेता प्रत्याशी/समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार के विजयी जुलूस, सभा, रैली पर पूर्णतयः प्रतिबंध होगा। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा। उक्त आदेश की पालना करवाये जाने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा। चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है।

 

 

अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण को सवाई माधोपुर जिले के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे। यह आदेश 3 जून, 2024 से 05 जून, 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

 

 

 

 

ग्रामीण महिला विद्यापीठ, उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनपुरा, सवाई माधोपुर

माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी

कक्षा – L.K.G. से 12वीं तक

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