Wednesday , 3 July 2024
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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनाई 3 साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनाई 3 साल की सजा

 

Sentenced to 3 years in prison for molesting a minor in sawai madhopur

 

नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट का फैसला, विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई सजा, आरोपी रामलखन जाट को 3 साल की जेल, 5 हजार के अर्थदण्ड से भी किया दण्डित, अक्टूबर 2020 में खण्डार थाने में दर्ज हुआ था मामला, विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी

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