शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया। कोर्ट से इस बार भी केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी के तथ्यों के अनुसार अरविन्द केजरीवाल घोटाले में शामिल हैं। ये याचिका जमानत के लिए नहीं है बल्कि गिरफ्तारी सही है या गलत इसके लिए हैं। सरकारी गवाह बनने का फैसला कोर्ट करती है न कि जांच एजेंसी तय करती है। ईडी के सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है।