राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिये आज जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में राजकीय कन्या महाविद्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने साईबर क्राईम, ऑनलाईन ठगी आदि के संबंध में उपस्थित छात्राओं को जागरूक एवं सावधान रहने की सलाह दी।
उपभोक्ता मंच के हरिप्रसाद योगी ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत यह परिवर्तन किया गया है कि पहले केवल गलत विज्ञापन पर कम्पनी पर ही जुर्माना लगता था जबकि अब विज्ञापन करने वाले सैलेब्रिटी पर भी जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर भी अब उपभोक्ता मंच कोर्ट में एक करोड़ तक का परिवाद दायर किया जा सकता है। इसके पश्चात उपभोक्ता संरक्षण पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई जिससे हॉलमॉर्क आईएसआई एंगमार्क, कन्ज्यूमर हैल्पलाईन नम्बर आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गये तथा मौके पर ही जिला रसद अधिकारी द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा जागरूक किया गया कि हमे कोई भी सामग्री या सेवा लेने से पूर्व उसका बिल अवश्य लेना चाहिए तथा सामग्री की वेधता अवधि एवं अन्य सामान्य जानकारी लेकर ही वस्तु या सेवा लेनी चाहिए।
कार्यक्रम में राजकीय कन्य महाविद्यालय की 150 छात्राएं, प्राचार्य एवं एनएसएस प्रभारी भरतलाल मीना प्राचार्य मनीषा शर्मा मौजूद रहे।