बिलकिस बानो गैंगरे*प के 11 दोषियों की सजा को गत 15 अगस्त, 2022 को गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों की रिहाई के फ़ैसले के आदेश को रद्द कर दिया है।
गत 15 अगस्त, 2022 को गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की सजा में छूट देते हए उन्हें रिहा करने का फ़ैसला किया था। सभी दोषी गोधरा उपकारागृह में अपनी सजा भुगत रहे थे। इस मामले में सभी को उम्रक़ैद की सज़ा का फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के बीच बिलकिस बानो के परिवार के 14 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था।
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