नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया है, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में शिक्षा के मानदंडों को रेग्यूलेट कर सकती है।
कोर्ट ने कहा है कि मदरसे में कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है इस वजह से इसे रोका नहीं जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें बोर्ड को कामिल, फाजिल और इस तरह की अन्य डिग्री जारी करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट के अनुसार इस तरह की डिग्री जारी करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के खिलाफ है।