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सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह मामले पर खारिज की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर दायर एक पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर अपना फैसला सुनाया था। उसमें शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह की मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उस फैसले में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना संसद और राज्य की विधानसभाओं का काम है।

Supreme Court Marriage News Update 10 Jan 25

सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गई थीं। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने अपने फैसले पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा कि हमें पुराने फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। हम यह भी पाते हैं कि फैसले में जाहिर किया गया नजरिया कानून के अनुसार है। इसी वजह से फैसले में किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

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