अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार राज्य में एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए …
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