भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड का प्रचार-प्रसार करना होगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने उम्मीदवारों के यदि कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो तो उसके बारे में जानकारी आमजन की सूचना के …
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