जिले में चायनीज समेत सभी प्रकार के विदेशी पटाखों पर पूर्णतया रोक है। इनका बेचान, भण्डारण और खरीद कस्टम एक्टए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत गम्भीर अपराध है।जिला कलेक्टर डॉ.एस.पी.सिंह ने आमजन से आग्रह किया है कि वे किसी भी सूरत में विदेशी पटाखे न खरीदें तथा कहीं इन पटाखों का …
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