नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अ*श्लील, आपत्तिजनक या अवै*ध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक ‘निष्पक्ष, स्वतंत्र और स्वायत्त’ संस्था बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने कहा कि मीडिया संस्थानों की ओर से अपनाया जा रहा ‘सेल्फ-रेगुलेशन’ …
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