विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के अनुसरण में आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों और अधिकृत चुनाव अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस सैट आदि …
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