लोकसभा आम चुनाव 2024 में पैम्फलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पते के साथ प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा। राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों की अनुपालना में …
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