सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए अब नहीं होगी गिरफ्तारी
सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए अब नहीं होगी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को किया रद्द, कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी में अधिकार को रखा कायम, IT एक्ट को धारा 66A संविधान के अनुच्छेद 19 (1) A का माना उल्लंघन, कहा – ‘देश के हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, व्हाट्सप, ट्वीटर, फेसबुक समेत सोशल मीडिया पोस्ट के लिए नहीं होगी गिरफ्तारी, इससे पहले इस धारा के तहत पुलिस को था गिरफ्तारी का अधिकार, याचिकाकर्ता श्रेया सिंघल ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका (सूत्र)