नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, 15 नवंबर से टोल प्लाजा में यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25 गुना शुल्क देना पड़ेगा। पीआईबी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि 15 नवंबर से वैध फास्टैग के बिना राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश करने वाले वाहनों का शुल्क यूपीआई के जरिए भी चुकाया जा सकेगा। लेकिन इस स्थिति में नियमित टोल राशि का 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा।
वर्तमान में जिन वाहनों में वैध फास्टैग नहीं लगा होता है, उन्हें नकद में दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 में संशोधन किया है।
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