अमेरिका: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गैर-अमेरिकी माता-पिता के बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने वाले कार्यकारी आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेरिका के सिएटल में स्थित फेडरल कोर्ट के जज ने ये रोक अस्थाई तौर पर लगाई है।
कोर्ट में अमेरिका के चार राज्यों ने बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने के ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेरिकी कानून विभाग के वकील ने ट्रंप के आदेश के पक्ष में दलील दी तो जज ने सवाल किया, “क्या ये संवैधानिक है?।
डोनाल्ड ट्रंप के जारी किए गए किए कार्यकारी आदेश में बताया है कि किन परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी:
- अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अ*वैध रूप से रह रही हो
- पिता अगर बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो
- बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध, लेकिन अस्थायी निवासी हो
- पिता, बच्चे के जन्म के समय अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो
फैसले में बताया गया था कि ट्रंप का ये कार्यकारी आदेश 19 फरवरी से लागू होगा।