Sunday , 1 June 2025
Breaking News

जन्म के आधार पर नागरिकता वाले आदेश पर ट्रंप को अदालत का झटका

अमेरिका: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गैर-अमेरिकी माता-पिता के बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने वाले कार्यकारी आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेरिका के सिएटल में स्थित फेडरल कोर्ट के जज ने ये रोक अस्थाई तौर पर लगाई है।

Trump gets a shock from the court on the order of citizenship based on birth

कोर्ट में अमेरिका के चार राज्यों ने बच्चों को जन्म के साथ अपने आप मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के प्रावधान को खत्म करने के ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। अमेरिकी कानून विभाग के वकील ने ट्रंप के आदेश के पक्ष में दलील दी तो जज ने सवाल किया, “क्या ये संवैधानिक है?।

डोनाल्ड ट्रंप के जारी किए गए किए कार्यकारी आदेश में बताया है कि किन परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी:

  • अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अ*वैध रूप से रह रही हो
  • पिता अगर बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो
  • बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध, लेकिन अस्थायी निवासी हो
  • पिता, बच्चे के जन्म के समय अमेरिका के नागरिक या वैध स्थायी निवासी न हो

फैसले में बताया गया था कि ट्रंप का ये कार्यकारी आदेश 19 फरवरी से लागू होगा।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Aam Aadmi Party Schemes Former CM Atishi Singh Delhi News 29 May 25

आम आदमी पार्टी ने 10 साल से चल रही योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर 10 साल से चलती हुई …

एनडीए विधायकों ने की राज्यपाल से मुलाकात, पेश किया सरकार बनाने का दावा

मणिपुर: एनडीए के दस विधायकों के एक समूह ने बुधवार को मणिपुर के राज्यपाल अजय …

एलन मस्क ने छोड़ा व्हाइट हाउस

अमेरिका: टेक अरबपति और टेस्ला के सह-संस्थापक एलन मस्क ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन …

Uttar pradesh Police News 29 May 25

लॉरेंस बिश्नोई गैं*ग के शार्प शू*टर की एनकाउंटर में मौ*त

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि बुधवार को एक एनकाउंटर में …

Trump orders halt to student visa applications America News

ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा आवेदनों को रोकने के दिए आदेश

अमेरिका: अमेरिका ने विदेशों में अपने दूतावासों को नए स्टूडेंट वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !