अनलॉक 1: जानें एक जून से क्या-क्या खुलने जा रहा है, क्या-क्या बंद रहेगा
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पांच यानी एक जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है।इसके तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इन गतिविधियों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर ही खोला जाएगा।
पहले चरण में आठ जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्त्राओं, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी।
दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति दी जाएगी।
तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीख़ों की घोषणा की जाएगी।
हालांकि कंटेनमेंट ज़ोन में तीस जून तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।
ई.पास की ज़रूरत नहीं होगी
जिला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन निर्धारित करेंगे।
कंटेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति होगी।
राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफ़र ज़ोन निर्धारित कर सकेंगे।
वहीं राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी, किसी ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी।
हालांकि अगर कोई प्रांत या ज़िला प्रशासन लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो आदेश के भरसक प्रचार-प्रसार के बाद ऐसा किया जा सकेगा। संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी।