विक्रेताओं को बतानी होगी आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण की मात्रा
राजस्थान आवश्यक वस्तुएं (गोदाम की घोषणा) आदेश 2020 के खण्ड 3 के अनुसरण में अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2020 के शिड्यूल में सम्मिलित आवश्यक वस्तुओं के डीलर एवं थोक विक्रेताओं को आदेशित किया गया कि उनको 5 दिवस में अधिसूचना में अंकित वस्तुओं के भण्डारण की जा रही सामग्री हेतु उपयोग में लिये जा रहे भण्डारण स्थलों, व्यापार स्थलों की सूचना एवं भण्डारण स्थलों पर अधिसूचना में उल्लेखित आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण की मात्रा की घोषणा, लिखित सूचना अधिकृत अधिकारियों को दिया जाना अनिवार्य है।
जिला कलेक्टर रसद नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि जिला मुख्यालय के लिए जिला रसद अधिकारी को जिला मुख्यालय के लिए अतिरिक्त अन्य उपखंड कार्यालयों के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को, जिला व उपखंड मुख्यालय के अतिरिक्त स्थानों के लिए संबंधित तहसीलदार को सूचना दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
जिला कलेक्टर (रसद) ने बताया कि अधिसूचना के शिड्यूल में शामिल फूड ग्रेन में गेहूं, गेहूं आटा, मैदा, सूजी और चावल। इसी प्रकार दाल में उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, राजमा, खाद्य तेलों में सरसों तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, सनफ्लोवर आयल, हाईड्रोजेनेटेड वेजेटेबल आयल, शक्कर (किसी भी फोर्म हो, जिससे 90 प्रतिशत से अधिक सुक्रोज हो), बेकरी ब्रेड, देशी घी, आयोडाइज्ड नमक, सर्जिकल मास्क (दो एवं तीन प्लाई) एन 95, मेल्ट ब्लोन नो वोवन फेब्रिक एंड हेंड सेनेटाईजर, एल्कोहल यूज्ड इन मेकिंग हेंड सेनेटाइजर्स शामिल है।
जिला कलेक्टर ने शिड्यूल में शामिल वस्तुओं के डीलर एवं थोक विक्रेता को आदेशित किया है कि वे अपने व्यापार स्थल एवं गोदाम के लिये फार्म-अ प्रारूप 3 (प) में घोषणा कर सकते है। डीलर एवं थोक विक्रेता शिड्यूल में शामिल वस्तुओं का उनके द्वारा घोषित व्यापार स्थल एवं गोदाम के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भण्डारण नहीं कर सकते है। उक्त आदेश के उल्लंघन की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक से उच्च रेंक के समस्त अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को प्रवेश तलाशी एवं जब्ती का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अधिकारी इस नोटिफिकेशन के उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करें। समस्त उपखण्ड स्थलों की सूचना प्रात की जाए सूचना प्राप्त होने के पश्चात सूचना का सत्यापन किया जाये। यह आदेश 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा।
सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाई जाए
जिल कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने सभी उपखंड अधिकारियों को जिले में सोशल डिस्टेंसिंग की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पंवार ने उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के उपखण्ड, नगर परिषद क्षेत्र में किराना दुकानों, बैंको, पोस्ट ऑफिसों, ए.टी.एम, कृषि उपज मण्डी समितियों, सब्जी एवं फल मण्डियों इत्यादि में संबंधित मालिक, संचालकों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के मध्यनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिसमे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकठ्ठे होना वर्जित होने तथा अधिकतम लोगों द्वारा सोशियल डिस्टेंसिंग की अनुपालना में घर से कम से कम निकलने के निर्देश प्रदान किए हुए है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भवानी सिंह पंवार ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त के संबंध में समूचित कार्यवाही करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में समझाईश करवाते हुए आमजन से (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए सोशिल डिस्टेंसिंग के संबंध में जागरूक करते हुए पालना करवाना सुनिश्चित करें।