इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से एक बाद एक झटके लग रहे हैं। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी 21 मार्च तक देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर पूरी जानकारी देनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर आज सोमवार को सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई को पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था। लेकिन चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है। आपको आदेश समझना चाहिए था। एसबीआई हमारे ऑर्डर पर निर्भर ना रहे। इसके साथ ही एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक आईडी नंबर की जानकारी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड के यूनिक आईडी नंबर एसबीआई चुनाव आयोग को दे।
एसबीआई को अल्फान्यूमैरिक कोड, सहित समस्त डिटेल उपलब्ध कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश की पालना में इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध करानी होंगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरपर्सन को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया। आगामी 21 मार्च शाम 5 बजे तक अल्फान्यूमैरिक नंबर सहित सारी जानकारी साझा करनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे।