Saturday , 7 March 2026
Breaking News

बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

सवाई माधोपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण भी किया जाएगा। जिला कलक्टर काना राम ने बताया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इन शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न छूट देने का निर्णय लिया है। शहरी सेवा शिविर में पिछले वर्षों की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

 

100% interest rebate will be available on lump sum payment of outstanding lease amount.

 

 

फ्री होल्ड पट्टे हेतु 10 वर्ष तथा लीज मुक्ति हेतु 8 वर्ष की लीज राशि एवं पिछले वर्ष की बकाया लीज राशि वर्ष 2025-26 तक अग्रिम एक मुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि में 60 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी प्रकार आवासीय भूखण्ड के पुनर्ग्रहण शुल्क में 250 वर्ग मीटर तक 75 प्रतिशत, 250 वर्ग मीटर से अधिक व 500 वर्ग मीटर तक 50 प्रतिशत और 500 वर्ग मीटर से अधिक व 1000 वर्ग मीटर तक 25 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियां, जिनमें संबंधित धाराओं में कार्यवाही होकर ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं, इन कॉलोनियों के भूखण्डों के शेष पट्टे जारी करने पर शहरी सेवा शिविर को प्रथम कैम्प मानते हुए ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

 

 

 

अपंजीकृत दस्तावेजों से क्रय किए गए भूखण्डों में अंतिम क्रेता को भूखण्ड पट्टा देने पर शास्ती में शत-प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही, आवासीय प्रीमियम दरों में 100 वर्ग मीटर तक 25 प्रतिशत तथा 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी। शहरी सेवा शिविरों में आमजन को राहत देने तथा कार्य की गति बढ़ाने के लिए भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। भवन निर्माण स्वीकृति, भू-उपयोग परिवर्तन, ले-आउट प्लान आदि में तकनीकी परीक्षण हेतु क्षेत्रफल के आधार पर सक्षम अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। आवासीय उपविभाजन/पुनर्गठन में भी क्षेत्रफल की 3 श्रेणियों में विभिन्न छूट का प्रावधान किया गया है।

 

 

 

इसी प्रकार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में गैर/व्यवसायिक भू-उपयोग से व्यवसायी भू-उपयोग परिवर्तन में तथा निर्धारित भू-उपयोग से विभिन्न भू-उपयोग परिवर्तन में क्षेत्रफल के आधार पर तय की गई विभिन्न श्रेणियों में छूट दी जाएगी। नगर पालिका अधिनियम के तहत धारा 69-ए के फ्री-होल्ड पट्टा शुल्क में 200 वर्ग मीटर तक 50 प्रतिशत तथा 200 वर्ग मीटर से अधिक व 500 वर्ग मीटर तक 40 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार भवन मानचित्र शुल्क में भी छूट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 500 वर्ग मीटर तक जी प्लस 1 की भवन निर्माण स्वीकृति में अनुमोदन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। खांचा भूमि के आवंटन में छूट एवं सक्षमता भी दी जाएगी। निकाय के रिकॉर्ड में नामांतरण, मौका निरीक्षण की छूट एवं आवेदनों के सरलीकरण के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Government will give Rs 50 lakh for rearing donkeys

गधे पालने पर सरकार देगी 50 लाख रुपए!

नई दिल्ली: सुनकर हैरानी तो हुई होगी आपको, लेकिन ये सच है। अगर आप पशुपालन …

Jaipur acb big action in sikar head constable 28 Feb 26

घू*स लेते पकड़ा गया वर्दीधारी, 13 लाख रुपए की रि*श्वत लेते दबोचा 

जयपुर: एसीबी जयपुर की टीम ने आज शनिवार को सीकर में बड़ी कार्रवाई की है। …

ACb Jaipur action on Land records inspector Jaipur News 27 Feb 26

5 लाख की डील, 3 लाख 80 हजार की रि*श्वत लेते अफसर को दबोचा

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जयपुर पश्चिम वृत्त के भू-अभिलेख निरीक्षक (लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर) …

Petrol will change from April 1st Will it affect your vehicle or will you benefit Learn the full truth about E20

1 अप्रैल से बदलेगा पेट्रोल! आपकी गाड़ी पर पड़ेगा असर या मिलेगा फायदा? जानिए E20 का पूरा सच

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से पूरे देश में 20% एथेनॉल मिश्रित E20 …

Railways has a special gift for Holi Holi special trains will run

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! होली पर रेलवे की खास सौगात, चलेगी होली स्पेशल ट्रेन

कोटा: होली (Holi) के त्यौहार को देखते हुए रेलवे प्रशासन (Indian Railways) द्वारा यात्रियों के …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !