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जल प्रभार शुल्क 31 मई तक एक मुश्त जमा करने पर मिलेगी शत-प्रतिशत छूट

 जयपुर:- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बकायादारों को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति में आगामी 31 मई 2024 तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

 

 

जलदाय विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से पानी का बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से संबल मिलेगा।

 

 

100% rebate will be given on depositing water charges in lump sum till 31st May

 

 

 

उन्होंने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने पर उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ब्याज एवं शास्ति में यह छूट समस्त श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2023 तक के बकाया जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज एवं शास्ति पर ही लागू होगा। बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर छूट का लाभ मिलेगा।

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