विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान करने के साधन के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य होंगे, जिनके जरिए मतदाता 25 नवंबर, 2023 को मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मतदाता को मतदान के समय मतदान केन्द्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड) दिखाना होगा। परन्तु किसी मतदाता के पास एपिक कार्ड नहीं हो तो वह फोटोयुक्त अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम व पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबीलिटी आईडी (यूडीआईडी) जो आयोग द्वारा अधिकृत किए गए है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ (मतदाता सेवा पोर्टल) पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, मतदाता आयोग की ही वेबसाइट से ई-ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं।