सवाई माधोपुर: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा सोमवार को गंगापुरसिटी में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर दीपावली के मध्यनजर प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान के तहत सीएमएचओ सवाई माधोपुर डॉ. अनिल कुमार जैमिनी के नेतृत्व में फूड सेफ्टी ऑफिसर वेद प्रकाश पूर्विया व नितेश गौतम की टीम ने सोमवार को गंगापुर सिटी स्थित कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की।
टीम प्राइवेट बस स्टैंड स्थित मनोज हलवाई की निर्माता फर्म पर पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान भयंकर लापरवाही देखने को मिली। संस्थान में जगह जगह जाले लगे हुए थे व फर्श व दीवारों पर काफी गंदगी व काली पपड़ी जमी हुई थी तथा खुले में ही कड़ाई व भगोने जिनमे खीरमोहन निकाले जा रहे थे, उसकी चासनी में धूल मिट्टी जमी हुई थी। पूरी हाइजीनिक कंडीशन बहुत बुरी स्थिति में थी। इसके अलावा ना तो पानी की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और ना ही कर्मचारियों का मेडिकल सर्टिफिकेट।
खाद्य अनुज्ञा पत्र भी रजिस्ट्रेशन श्रेणी का था और डिस्प्ले नहीं किया हुआ था। उसे उक्त गंभीर लापरवाही के लिए खाद्य सुरक्षा एवम मानक अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत नोटिस थमाया। कमियों को तुरंत दुरुस्त करने के लिए पाबंद किया व 120 किलो चासनी व 30 किलो सड़ी-गली सोहन पापड़ी मौके पर ही नष्ट करवाई तथा खीरमोहन का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिया गया। इसके बाद टीम ने वजीरपुर की बनवारी किराना स्टोर व रामकेश सैनी किराना स्टोर से 4 नमुने घी (प्योर इट), मस्टर्ड ऑयल (पवन), रिफाइंड पाम ऑयल,चाय के नमूने लिए।
टीम इसके बाद कृष्णा चिलिंग सेंटर (केशव खीरमोहन) वजीरपुर पहुँची और बन रहे खीरमोहन व लूज घी के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए। अभियान की कार्यवाही दीवाली तक निरंतर जारी है। सभी नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भिजवाया गया। लैब रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार सख्त अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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