सवाई माधोपुर पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता के साथ रात्रि में बलात्कार का प्रयास व छेड़छाड़ करने तथा परिवार वालों को धमकी देने के आरोपी नरसी गुर्जर पुत्र मुकन गुर्जर निवासी कराडी थाना बौंली को न्यायालय पॉक्सो ने दोषसिद्ध कर 3 वर्ष का कठोर कारावास 18000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपी को 457 आईपीसी के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास 5000 का अर्थदंड, 354इ आईपीसी के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास 5000 का अर्थदंड, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास 5000 का अर्थदंड व 506 आईपीसी के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास 3000 जुर्माना लगाया है।