जिला मुख्यालय के निकटवर्ती सूरवाल कस्बे में 11 वर्ष पूर्व तत्कालीन मानटाउन सीआई फूल मोहम्मद की हत्या करने के मामले को लेकर चल रहे मुकदमें में एससी एसटी न्यायालय की विशेष जज पल्लवी शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए 30 लोगों को दोषी करार दिया जबकि 49 लोगों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। इस मामले में अन्य लोगों के अलावा तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक शहर महेन्द्र सिंह को न्यायालय ने मुख्य दोषी करार दिया है। महेन्द्र सिंह घटनास्थल पर कमांडिंग ऑफिसर के रूप में मौजूद थे। न्यायालय ने हत्या के तथ्य छुपाने, कानून व्यवस्था कायम नहीं रख पाने के लिए उन्हे दोषी माना है।
जबकि तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सुमेर सिंह गुर्जर सहित 49 लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। वहीं 11 साल से अधिक समय तक चली ट्रायल के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो गई जबकि 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गत 17 मार्च 2011 को शाम करीब 5 बजे सूरवाल कस्बे में दाखा देवी हत्याकाण्ड के संबंध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक युवक राजेश बाडोलास द्वारा पानी की टंकी पर खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर कूद जाने से उसकी मृत्यू हो जाने पर हुए उपद्रव के दौरान तत्कालीन मानटाउन सीआई फूल मोहम्मद की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था।
जिसमें उनकी मृत्यू हो गई थी। जानकारी के अनुसार मामले में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता श्रीदास सिंह राजावत ने पैरवी की। वहीं 37 आरोपियों की ओर से भोला शंकर शर्मा अधिवक्ता ने पैरवी की जिसमें से 35 लोगों को दोषमुक्त माना जबकि दो लोगों को सजा हुई है। वहीं मामले में सीआई फूल मोहम्मद की ओर से अधिवक्ता हासिम ने पैरवी की।
डीएसपी सहित 30 दोषी
न्यायालय ने डीएसपी महेन्द्र सिंह तंवर पुत्र सोहन सिंह तंवर निवासी चौमू जिला जयपुर, राधेश्याम माली पुत्र बृजमोहन माली निवासी सूरवाल, परमानन्द मीना पुत्र रामनिवास मीना निवासी सूरवाल, बल्लो उर्फ बबलू माली पुत्र रामनारायण माली निवासी सूरवाल, पृथ्वीराज मीना पुत्र रामप्रसाद मीना निवासी सूरवाल, रामचरण मीना पुत्र मोतीलाल मीना निवासी सूरवाल, चिरंजीलाल माली पुत्र रामनारायण माली निवासी सूरवाल, शेर सिंह मीना पुत्र प्रहलाद मीना निवासी सूरवाल, हरजी माली पुत्र कोरया माली निवासी सूरवाल, रमेश मीना पुत्र प्रहलाद मीना निवासी सूरवाल, कालू पुत्र कोरिया माली निवासी सूरवाल, बजरंगा खटीक पुत्र माधो खटीक निवासी सूरवाल, मुरारी मीना पुत्र जसकरण मीना निवासी सूरवाल, चतुर्भुज मीना पुत्र सुन्दरा मीना निवासी सूरवाल, बनवारी मीना पुत्र जगन्नाथ मीना निवासी बड़ौदा थाना खण्डार, रामकरण मीना पुत्र हजारी मीना निवासी सूरवाल, हंसराज माली पुत्र रामकुंवार माली निवासी सूरवाल, शंकर लाल माली पुत्र कन्हैया माली निवासी सूरवाल, बनवारी मीना पुत्र प्रभू मीना निवासी सूरवाल, धर्मेन्द्र मीना पुत्र सुरेश मीना निवासी सूरवाल, गुमान मीना पुत्र जगन मीना निवासी सूरवाल, योगेन्द्र नाथ पुत्र लल्लू उर्फ लड्डू नाथ निवासी सूरवाल, बृजेश माली पुत्र चिरंजी माली निवासी सूरवाल, हनुमान उर्फ डागा पुत्र कन्हैया लाल मीना निवासी सूरवाल, रामजीलाल पुत्र रामकरण मीना निवासी सूरवाल, माखन मीना पुत्र शंकर मीना निवासी सूरवाल, रामभरौसी मीना पुत्र शंकर मीना निवासी सूरवाल, मोहन पुत्र चिरंजी माली निवासी सूरवाल, मुकेश माली उर्फ मुकेश टेलर पुत्र कस्तूरा माली निवासी सूरवाल और श्यामलाल माली पुत्र रामसहाय माली निवासी सूरवाल को दोषी माना है।
शुक्रवार को सुनाई जाएगी सजा
सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में आज बुधवार को विशिष्ट न्यायालय, एससी/एसटी प्रकरण सवाई माधोपुर ने तत्कालीन डीएसपी महेन्द्र सिंह समेत 30 आरोपियों को को दोषी माना है। वहीं 51 लोगों को बरी किया गया है। न्यायाधीश पल्लवी शर्मा अब शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
मामले में दो बाल अपचारी सहित 89 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में चालान पेश किया था। करीब 11 साल से ज्यादा समय कोर्ट ट्रायल चला है। कोर्ट ने आज तत्कालीन डीएसपी महेन्द्र सिंह कालबेलिया व मानटाउन थाने के तत्कालीन एसआई सुमेर सिंह सहित 79 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया है।
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