खण्डार थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा व राजमार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अच्छन खान, महमूद, जाकिर हुसैन और अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान के तहत राजेश सिहं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सुरेन्द्र दानौदिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं राकेश राजौरा वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण के सुपरविजन में भगवानलाल थानाधिकारी थाना खण्डार के नेतृत्व में गठित टीम कर बुधवार को वांछित आरोपी अच्छन खान पुत्र हारुन खान, महमूद पुत्र दिलदार खान, जाकिर हुसैन पुत्र दिलदार खां और अनवर हुसैन पुत्र हारुन खान निवासीयान छाण को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपियों के विरुद्ध गत 9 मई 2019 को शम्भूसिहं सहायक उपनिरीक्षक इन्चार्ज थाना द्वारा थाना खण्डार पर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि बस स्टैण्ड छाण पर एक तरफ गांव बाढ़पुर, बैरना के गुर्जर समाज के लोग और दूसरी तरफ गांव छाण के मुस्लिम समाज के करीबन 250-300 आदमी हाथों में लाठी, भाटा एवं कुल्हाड़ी लेकर खड़े हुए थे, दोनों ही पक्षों में भयानक आक्रोश था, जिनसे समझाइश की गई, लेकिन नहीं मानें तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए पत्थरबाजी कर राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, पत्थरबाजी में प्रार्थी शम्भूसिहं सहायक उपनिरीक्षक के पैर में गम्भीर चोट आई वगैराह रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 118/2019 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 307, 283, 336 ता.हि. व 3 पीडीपीपी एक्ट में पंजीबद्ध कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। सम्पूर्ण अनुसन्धान से अभियुक्तगण अच्छन पु्त्र हारून खां, कदरु पुत्र मुबारिक, अनवर पुत्र हारून, जाकिर पुत्र दिलदार खान, महमूद पुत्र दिलदार खान निवासीयान छाण और भरत पुत्र रामचरण गुर्जर, छोट्या पुत्र लड्डू गुर्जर, रामकिशन पुत्र धन्नालाल, हनुमान पुत्र प्रभू, निवासी बाढ़पुर के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाया गया।
गौरतलब है कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्त अच्छन खान व जाकिर खान के विरुद्ध मारपीट, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के संबंध में थाना खण्डार पर मुकदमा नंबर 215/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 354डी, 509 ता.हि. व 9/10, 11/12, 16/17 पॉक्सो एक्ट तथा अभियुक्त अच्छन खान व जाकिर खान और अनवर हुसैन के विरुद्ध मारपीट के संबंध में मुकदमा नंबर 81/2019 धारा 323, 341, 325, 504 ता.हि. में पंजीबद्ध है तथा अभियुक्त महमूद खान के विरुद्ध मारपीट के संबंध में मुकदमा नंबर 116/2019 धारा 323 ,341, 34 ता.हि. में पंजीबद्ध है।