Friday , 11 April 2025

भर्ती परीक्षा संबधी महत्वपूर्ण निर्णय आयोग की वेबसाइट पर किए अपलोड

आयोग द्वारा वादकरण कम करने एवं अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए नवाचार

जयपुर:- राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। देश भर में संभवत प्रथम बार इस प्रकार की पहल किसी भर्ती आयोग द्वारा की गई है। आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर ”अदर लिंक्स” टैब के अन्तर्गत प्रदर्शित ड्रॉप डाउन मेन्यू में ”इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंटस” पर क्लिक कर इन न्यायिक निर्णयों को देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

अभ्यर्थियों के समय एवं धन की होगी बचतः- आयोग अध्यक्ष, संजय श्रोत्रिय
आयोग अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने बताया कि सर्वविदित है कि परीक्षा आयोजन प्रक्रिया से संबंधित अनेक विषयों पर कई विधिक प्रकरण विभिन्न माननीय न्यायालयों में प्रायः चलते रहते हैं। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देश-प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं। इनमें से कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में उन समान तथ्य एवं बिन्दुओं पर भी विभिन्न न्यायालयों में आयोग के विरूद्ध वाद दायर कर दिए जाते हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट एवं हाइकोर्ट द्वारा पूर्व के प्रकरणों में भी आयोग के पक्ष में निर्णय दिया गया है।
Important decisions related to recruitment examination uploaded on the website of the Commission
यह भी देखने में आया है कि अभ्यर्थियों द्वारा दायर वाद के विषय प्रमुखतः उत्तर कुंजी वैधता, स्केलिंग, श्रेणी तथा वर्ग परिवर्तन इत्यादि रहते हैं। इसी कारण आयोग द्वारा विभिन्न  न्यायालयों द्वारा निर्णित चुनिंदा निर्णयों का चयन कर आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है ताकि संशय की स्थिति में अभ्यर्थी इनका अवलोकन कर सके। इससे अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न न्यायिक वादों के दौरान व्यय किए जाने वाले समय एवं धन की बचत हो सकेगी।
तथ्यात्मक एवं सटीक जानकारी हो सकेगी प्राप्त:- आयोग सचिव, रामनिवास मेहता
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि समान बिन्दु जिन पर पूर्व में भी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जा चुके हैं, को लेकर भी अभ्यर्थियों द्वारा वाद दायर कर दिए जाते हैं। इस कारण अभ्यर्थियों को समय, श्रम एवं संसाधनों की क्षति उठानी पड़ती है। इसके दृष्टिगत अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु आयोग की विधि शाखा द्वारा काफी समय से विषयवार निर्णयों को छांटकर भर्ती परीक्षाओं को चुनौती दिए जाने वाले समस्त मुद्दों पर न्यायालय के निर्णयों को सूचीबद्ध किए जाने का कार्य किया जा रहा था।
आयोग के उक्त नवाचार से अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा संबंधी विभिन्न बिंदुओं के संबंध में तथ्यात्मक एवं सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही भ्रमवश अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक वादकरण में भी कमी आने की संभावना है। इससे भर्ती परीक्षाओं को समय पर सम्पन्न करने में सहायता के साथ अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी। आयोग द्वारा वर्तमान में 32 बिंदुओं से संबंधित न्यायालय निर्णयों को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
इनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न न्यायिक मुद्दों यथा निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित करने के संबंध में, उत्तर कुंजी वैधता के संबंध में, श्रेणी वर्ग परिवर्तन, स्केलिंग, जैसे बिंदु सम्मिलित हैं। इन्हें जानकारी के अभाव में अभ्यर्थियों द्वारा बार-बार आक्षेपित किया जाकर अनावश्यक वादकरण उत्पन्न किया जाता है, जिससे आयोग व अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण संसाधनों का अपव्यय होता है।

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