ईरान के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति की मौत होने की स्थिति में कमान आखिर किसके पास रहेगी। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार, अगर राष्ट्रपति की मौ*त होती है या वो पद से हट जाते हैं तो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति चुनाव होने तक राष्ट्रपति बन जाएंगे।
इब्राहिम रईसी की मौ*त के बाद अब उप राष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर राष्ट्रपति बन सकते हैं। मोहम्मद मोखबर अधिकतम 50 दिन तक ही देश के राष्ट्रपति रह सकते हैं। संविधान के अनुसार 50 दिन के अंदर ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना जरूरी है। हालांकि यह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खामेनई की मंजूरी पर निर्भर करता है। चूंकि इब्राहिम रईसी की मौ*त हादसे में हुई है।
इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि अगले 50 दिन में ईरान में चुनाव हो पाएंगे भी या नहीं। पिछले चुनाव में इब्राहिम रईसी को कोई खास चुनौती नहीं मिली थी और 30 फ़ीसदी मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। ईरान के अधिकतर मतदाताओं ने पिछले चुनाव का बहिष्कार किया था।
(सोर्स : बीबीसी न्यूज हिन्दी)
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