नाबालिग लड़की को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला
पोक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने सुनाई सजा, आरोपी साजिद पुत्र सलाउद्दीन को सुनाया 20 साल का कठोर कारावास, सवाई माधोपुर के खटूपुरा निवासी है आरोपी, 80 हजार रुपए के दंड से भी किया दंडित, पीठासीन अधिकारी दिनेश गुप्ता ने सुनाया फैसला, सूरवाल थाना अंतर्गत 25 जनवरी 2017 की है घटना, मामले में एक अन्य आरोपी आबिद चल रहा है फरार, घटना के बाद से ही विदेश भाग गया दूसरा आरोपी आबिद, पीड़ित पक्ष की ओर से एसपीपी अनिल कुमार जैन ने की पैरवी।