Saturday , 30 November 2024

अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की होगी पहचान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिले की 4 विधानसभाओं की मतदाता सूची के अनुसार अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की पहचान की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी जिले की चारों विधानसभाओं सवाई माधोपुर, खण्डार, गंगापुर सिटी एवं बामनवास के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं पीठासीन अधिकारी पुस्तिका 2023 के निर्देशों के अनुसार अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं (वह जो कि मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत है) का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की भागवार सूची निर्धारित प्रोफोर्मा में तैयार कराके मतदान दलों को उपलब्ध करवानी होगी तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक मतदान अधिकारी को पृथक एएसडी सूची उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस प्रकार के मतदाता यदि मतदान केन्द्र पर मतदान करने आते है तो गहन जांच सत्यापन के बाद ही इन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति प्रदान की जा सके।

 

Absent, transferred and dead voters will be identified in rajasthan assembly election

 

अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूची वाला कोई मतदाता मतदान दिवस के दिन, यदि मतदान करने आता है, तो उसे अपनी पहचान हेतु ईपिक अथवा आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसे मतदाताओं से अनुलग्न-14 में एक घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं के अंगूठे का निशान भी मतदाताओं के रजिस्टर के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान के सामने हस्ताक्षर के अलावा अंगूठे का निशान अतिरिक्त लिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाताओं का एक रिकॉर्ड बनाये रखेगा तथा मतदान के अंत में एक प्रमाण पत्र देगा कि उचित जांच के बाद मतदान की अनुमति दी गई थी। उपस्थित माईक्रो ऑब्जर्वर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के संबंध में प्राप्त निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन हो।

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