जयपुर: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में आठवे दिन में 70 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जिनमें 4 फर्मों पर कम माप तौल करना तथा 27 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये गये है। टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की। इसके साथ ही टीम ने 85 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है।
किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन नं. 18001806030 में प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत की जा सकती है।
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