Saturday , 30 November 2024

803 फर्मों पर कार्रवाई : 12 लाख का वसूला जुर्माना

जयपुर: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2024 तक चलाये गए कंज्यूमर केयर अभियान के तहत कुल 803 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। जिनमे डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 85 तथा 451 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा गठित टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी कर 12 लाख 35 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

 

Action on 803 firms in consumer care campaign in jaipur

 

 

 

प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 21 से 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है।

 

 

 

किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की  मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेन्स, टेलिकॉम जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 तथा वाटसएप नं. 7230086030 पर राजकीय अवकाश के अतिरिक्त प्रात: 10 से शाम 05 बजे तक शिकायत की जा सकती  है।

 

न्यू हरीश टेलीकॉम (चिंकी मोबाइल वाले)

संपर्क: 8432200200, 8432420420

पता: गौतम आश्रम के पास बजरिया, सवाई माधोपुर

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