जयपुर: खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 165 फर्मो पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में 04 फर्मों पर कम माप तौल करना तथा 150 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये गये।
टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर 2 लाख 75 हजार 500 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उदेशय व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है।
विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए. सावंत ने बताया कि राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 में प्रातः 9 से रात्रि 9 बजे तक एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर किसी भी समय शिकायत की जा सकती है। उन्होने बताया है कि उपभोक्ता हेल्पलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही परामर्श सलाह एवं मार्गदर्शन का काम भी करती है। हेल्पलाइन के माध्यम से जनवरी, 2024 से अब तक प्राप्त 3381 में से 2648 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।