जयपुर: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्यौहार के मध्यनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत सोमवार को 86 फर्मों का निरीक्षण किया गया। जिनमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 7 तथा सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर 49 फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई कर 1 लाख 48 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाया।
राज्य स्तरीय दल द्वारा सीकर में चंदीराम जसवानी, उपनियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पर्यवेक्षण में राज्य स्तरीय सतर्कता दल द्वारा मैसर्स पवन कंप्यूटराइज धर्म कांटा रिंगस पर कार्रवाई कर व्हेब्रिज असत्यापित पाए जाने पर आई टी डिस्प्ले एवं मैसर्स जितेन फूड प्राइवेट लिमिटेड रीको रिंगस में 18 इलेक्ट्रोनिक तोलन उपकरण, 7 असत्यापित बांट एवं 4 अमानक बांट जब्त किए गए व फर्मों को नोटिस जारी किया।
प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर भी शिकायत की जा सकती है।
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