जयपुर: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के तहत शुक्रवार को पांचवे दिन 101 फर्मों का निरीक्षण किया गया। जिनमें डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 12 तथा 69 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाये जाने पर टीमों ने फर्मों के विरूद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की। इसके साथ ही 1.73 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है।
कंज्यूमर केयर अभियान 30 अक्टूबर तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किये जाने तथा उपभोक्ता हितों का संरक्षण करना है।
किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशी देकर प्राप्त की गई है, उन सेवाओं और वस्तुओं की शुद्धता, गुणवता, मानक, मात्रा एवं सही माप तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग की राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नं. 18001806030 एवं 14435 एवं वाट्सएप नं. 7230086030 पर शिकायत कर सकता है।