शादी समारोह से लेकर सामाजिक धार्मिक सहित मांगलिक कार्यों में डीजे साउंड पर गाने किसको नहीं सुहाते लेकिन अब डीजे वालों को इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर समारोह में एवं किसी भी मांगलिक कार्य में रंग में भंग पड़ सकता है।
कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत डीजे साउंड सिस्टम बजाने वालों को संबंधित अधिकार प्राप्त कंपनी से लाइसेंस लेना होगा ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 51, 52, 63, 63 ए, एव 65, 67, 68 के अंतर्गत उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। इसमें डीजे का सामान भी जप्त किया जाएगा साथ ही सजा का प्रावधान भी है।
बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से अवैध तरीके से कारोबार पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में यूनिफॉक्स कंपनी को कॉपीराइट एक्ट का लाइसेंस देने के लिए अधिकृत किया गया है।