जयपुर: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के संबंध में निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के अंतर्गत यह अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता तथा मानक दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र (Postal Ballot) के माध्यम से अपना मत दे सकेंगे। महाजन ने बताया कि ऐसे मतदाता फॉर्म 12D का उपयोग कर मतदान की अधिसूचना जारी होने के पाँच दिनों के भीतर अपने बीएलओ (BLO) के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदान दल उनके घर जाकर मत एकत्र करेंगे।
इसके अतिरिक्त, मतदान दिवस पर आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी भी अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा में अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, यातायात, एंबुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी परिवहन सेवाएँ आदि शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मीडिया प्रतिनिधियों को भी मतदान दिवस पर डाक मतपत्र सुविधा के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं के अनुपस्थित मतदाता (Absentee Voter) के रूप में शामिल किया गया है।
सेवा मतदाताओं (Service Voters) को उनके डाक मतपत्र ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot System) के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों की सूची के अंतिम रूप से तय होने के तुरंत बाद भेजे जाएंगे। सेवा मतदाताओं को डाक खर्च वहन नहीं करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को उपर्युक्त प्रावधानों की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें 1013 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 1170 मतदाता मानक दिव्यांगता वाले एवं 39 सेवा मतदाता हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।
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