Wednesday , 16 April 2025
Breaking News

विधानसभा आम चुनाव 2023 : मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

सवाई माधोपुर: विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि के दौरान डोर टू डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है।

 

Assembly General Election 2023 Ban on rallies, processions, public meetings and loudspeakers till the end of voting.

 

 

इसके तहत 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। लोक सुरक्षा हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के क्रम में यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केद्रों तक लाने और ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है।

 

 

साथ ही मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार भी अनुमत नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

 

 

मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, सिक्योरिटी वाले व्यक्ति और कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

 

सिख समुदाय के व्यक्तियों को भी धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट दी गई है। आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगी।

 

थियेटर, टेलीविजन आदि से भी प्रचार पर रोक:-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे की समायावधि में चुनाव से जुड़ी समस्त सार्वजनिक सभा, जुलूस के साथ चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी प्रदर्शन किए जाने की गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।

इस दौरान प्रत्याशी विशेष के पक्ष में संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या मनोरंजन के कोई अन्य साधन से चुनाव सम्बंधी प्रचार नहीं किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

बाहरी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रुक सकेगा निर्वाचन क्षेत्र में:-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस समयावधि में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति यदि सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

 

बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाएगी पैनी नजर:-

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है।

About Vikalp Times Desk

Check Also

crocodile man water buffaloes banas river sawai madhopur news 16 April 25

भैंसों को नदी में पानी पिलाने गए व्यक्ति पर मगरमच्छ ने किया ह*मला

भैंसों को नदी में पानी पिलाने गए व्यक्ति पर मगरमच्छ ने किया ह*मला     …

Youth Chauth Ka Barwara police news 16 April 25

खेत में मिला युवक का श*व

खेत में मिला युवक का श*व     सवाई माधोपुर: पांवाडेरा मार्ग स्थित खेत में …

Bamanwas Congress MLA Indira Meena Sawai Madhopur News 16 April 2025

बामनवास विधायक इंदिरा मीणा के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

सवाई माधोपुर: विगत दिनों बामनवास विधायक इंदिरा मीणा एवं उनके साथियों द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष …

Mantown police sawai madhopru news 15 April 25

सायबर ठ*गी के दो बालकों को किया निरूद्ध

सायबर ठ*गी के दो बालकों को किया निरूद्ध       सवाई माधोपुर: मानटाउन थाना …

Jaipur Rajasthan News 15 April 25

प्रदेश में म*दिरा की नई दरों की सूची जारी

जयपुर: आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश में म*दिरा की नई दरों …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !