अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने बताया कि प्रिन्ट मीडिया में मतदान दिवस एवं मतदान दिवस से एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति द्वारा 6 एवं 7 दिसम्बर को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का राज्य स्तरीय एमसीएमसी कमेटी अथवा जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से अधिप्रमाणन करवाया जाना आवश्यक है।
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