नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व उसके मंगेतर को अश्लील वीडियो भेजकर संबंध तुड़वाने के आरोपी का जमानता का प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 19 नवम्बर को थाना चौथ का बरवाड़ा में मामला दर्ज करवाया था।
जिसके बाद पुलिस ने 20 नवम्बर को अभिषेक शर्मा उर्फ राशु पुत्र पुरषोत्तम शर्मा निवासी शिवाड़ को गिरफ्तार किया था जो 23 नवम्बर तक पुलिस रिमांड पर रहने के बाद से न्यायिक हिरासत में चल रहा है। मामले में पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।