नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी रामराज मीणा पुत्र हरफूल मीणा निवासी उखलाना थाना अलीगढ़ जिला टोंक की जमानत याचिका खारिज, पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, गत 8 जून को आरोपी को किया था गिरफ्तार, आरोपी रामराज तब से ही चल रहा न्यायिक हिरासत में, गत 9 मार्च थाना सूरवाल की है घटना।