नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी द्वारा दिया गया जमानत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अरबाज पुत्र भुट्टो निवासी काजी कॉलोनी गंगापुर सिटी गत 30 अप्रैल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था जिसने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।