Monday , 31 March 2025
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सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 3 नवंबर तक रोक बरकरार

राजस्थान फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के को-चेयरमैन लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी से राहत बरकरार है। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को मामले पर सुनवाई होनी थी। दोपहर बाद 3 बजे सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध था। पिछली सुनवाई के दौरान बहस अधूरी रह गई थी। ऐसे में बुधवार को उसी बहस को आगे बढ़ाया जाना था। लेकिन हाईकोर्ट में एक जज का विदाई समारोह आयोजित किया गया था। इसके चलते दोपहर 12:30 बजे के बाद किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में राजस्थान फोन टैपिंग मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई अगली तारीख 3 नवंबर तक टल गई है।

 

Ban on arrest of CM Ashok Gehlot's OSD Lokesh Sharma continues till November 3

 

इस तरह लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक बरकरार रहेगी। बता दें मामले में जस्टिस विकास महाजन की बेंच में पिछली सुनवाई 11 अक्टूबर को हुई थी। इस दौरान लोकेश शर्मा के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने उनका पक्ष रखते हुए जांच में सहयोग नहीं करने के दिल्ली पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। साथ ही दलील दी थी कि राजस्थान सरकार के विभाग की तरफ से इंटरसेप्ट की गई कॉल की अवैध रिकॉर्डिंग के लिए लोकेश शर्मा कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। साथ ही कहा था कि मामले में केंद्रीय मंत्री ने 8 महीने बाद मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन इस देरी का कोई कारण उनकी तरफ से नहीं बताया गया।

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