राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता शमा परवीन द्वारा प्रस्तुत एकलपीठ रिट याचिका संख्या 2889/2022 की सुनवाई कर आदेश दिनांक 24-2-2022 द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग, सवाई माधोपुर द्वारा जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनी (मानदेय सेवा ) पदों पर सीधी भर्ती बाबत जारी विज्ञापन गत दिनांक 2-11-2021 की पालना में आंगनवाड़ी केंद्र 24 (प्रथम)/34 पर “आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद” हेतु जारी चयन प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक का आदेश दिया।
याचिकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने की पैरवी
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशिन्द्र गौतम ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग सवाई माधोपुर द्वारा पूर्व में गत दिनांक 4-1-2021 को जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर रिक्त आ.बा. कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनी पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। उस समय याचिकाकर्ता द्वारा भी आ.बा. केंद्र 24-I (अल्पसंख्यक) पर आ.बा. कार्यकर्ता पद पर प्रस्तावित आयु सीमा में होने पर आवेदन किया गया।
लेकिन विभाग द्वारा आज तक कोई चयन प्रक्रिया नहीं की तथा गत दिनांक 2-11-2021 को जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर रिक्त आ.बा. कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा सहयोगिनी पदों पर भर्ती हेतु नवीन विज्ञापन जारी किया। नवीन चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की उम्र ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष से ज्यादा होने के आधार पर निरस्त कर दिया। विभाग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति गत दिनांक 4-1-2021 के समय प्रस्तावित आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों के पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्रों को नवीन चयन प्रक्रिया में शामिल न करने, नवीन विज्ञापन के समय आयु सीमा में छूट न देने तथा आवेदन निरस्त करने के आधार पर याचिका प्रस्तुत की गई।