जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार आम जनता होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के लिए आए दिन नए-नए फैसले ले रही है। बीते शनिवार को ही भजनलाल सरकार ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें सरकार ने प्रदेश के सभी पटवारियों को मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद कर दिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने नया आदेश जारी किया है।
सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को संशोधित किया है। जिसमें प्रावधान है कि पटवारी अपने क्षेत्र में उस गांव में निवास करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो, जब तक कि उसने अपने क्षेत्र के बाहर रहने की लिखित अनुमति कलेक्टर से न ले ली हो।
इसके आगे जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर निवास नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपने काम के लिए पटवारियों का इंतजार करना पड़ता है या उसे ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो कि नियमों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। लेकिन अब जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना पटवारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।