जयपुर/सवाई माधोपुर: खान विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात औचक कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में नदी किनारे कम रवन्ना काट कर बजरी के अवैध खनन और निर्गमन पर एक पोकलेन मशीन कब्जे में लेने के साथ ही दो स्थानों से 1200 टन बजरी के स्टॉक को जब्त किया है। इसके साथ ही एएमई सवाई माधोपुर को विस्तृत जांच के आदेश देते हुए जांच रिपोर्ट आने तक बोलीदाता की गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
खान व पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों पर विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रहा है। विभाग को सूत्रों से जानकारी मिली की सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में जब्त बजरी की नीलामी में सफल बोलीदाता द्वारा सफल बोलीदाता होने का लाभ उठाते हुए बजरी की कम मात्रा का रवन्ना काटकर अधिक बजरी का परिवहन किया जा रहा था। सरकार के संज्ञान में आते ही अधीक्षण खनि अभियंता सतर्कता जयपुर प्रताप मीणा को जयपुर से औचक निरीक्षण के लिए भेजा गया।
इसके साथ ही औचक निरीक्षण टीम में भरतपुर के अधीक्षण खनिज अभियंता पीएल मीणा और अधीक्षण खनिज अभिंयता सतर्कता भरतपुर हरीश गोयल को एएमई सतर्कता सवाई माधोपुर धर्मसिंह मीणा को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश देकर भेजा गया। अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता जयपुर प्रताप मीणा ने बताया कि संयुक्त टीम ने देर रात सवाई माधोपुर के शिवाड क्षेत्र में छापा मा*र कर अवैध बजरी खनन गतिविधि में लिप्त पोकलेन मशीन को जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। इसके साथ ही दो स्थानों पर क्रमशः 400 टन और 800 टन बजरी के सटॉक को जब्त किया गया।
गौरतलब है कि खान विभाग द्वारा अवैघ खनन गतिविधियों के दौरान 23 विभिन्न स्थानों पर जब्त बजरी के स्टॉक की नीलामी की गई। नीलामी के दौरान सफल बोलीदाता होने का गलत लाभ उठाते हुए कम बजरी का रवन्ना काट कर अधिक बजरी का निर्गमन करने लगा। विभाग को प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पोकलेन मशीन को जब्त करने के साथ ही दो स्थानों पर रखे स्टॉक को भी जब्त कर संबंधित पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने एएमई सवाईमाधोपुर को विस्तृत जांच के निर्देश देते हुए जांच रिपोर्ट आने तक बोलीदाता द्वारा बजरी निर्गमन पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने विभाग के अधिकारियों को फील्ड में विजिलेंट रहने की सख्त हिदायत दी है कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी है और किसी भी आड़ में अवैध खनन, निर्गमन और भण्डारण गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा।